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Income Tax Return 2022: एजुकेशन लोन पर टैक्स पर कितनी मिलेगी छूट और कितना होगा फायदा

Income Tax Return 2022 – Hello!! दोस्तों SarkariExamHelp में आपका स्वागत है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर कितना आयकर का फायदा आपको मिल सकता है? और कितने की छूट मिल सकती है? यह जानने के लिए आप हमारे आज के लेख को पूरा अवश्य पढ़ें। क्योंकि हमारा आज का आर्टिकल इनकम टैक्स से संबंधित है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2022

क्या आपको याद है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है? इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत यदि किसी नौकरी पेशा दंपत्ति के दो से अधिक अर्थात तीन बच्चे हैं, तो वह आयकर राहत के लिए अपने संबंधित आईटीआर में अलग से दूसरे और पहले बच्चे के शुल्क का दावा कर सकते हैं।

Income Tax Return Last Date 2022-23
Income Tax Return 2022

आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप आयकर से बचने के लिए कई तरह से बचत का भी इस्तेमाल करते होंगे या कभी किया होगा। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80c और 80 E के तहत आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए लोन पर और उसकी शिक्षा पर आयकर बचत का लाभ उठा सकते हैं। आपको इसमें छूट कैसे मिल सकती है? इसके लिए आपको आयकर के नियम और शर्तों को अच्छे से समझना होगा।

Income Tax की धारा 80 सी के अंतर्गत आप अपने दो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक कर राशि छूट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट केवल आपको पूर्ण कालीन शिक्षा पर ही उपलब्ध होगा। क्योंकि यह छूट केवल ट्यूशन फीस की लागत को ही कवर करता है।

Income Tax की धारा 80 सी क्या है?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किसी भी व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार को एक आर्थिक वर्ष के आयकर में ₹150000 तक की छूट मिलती है। यह छूट किसी कंपनी या पार्टनरशिप आदि को नहीं दी जाती है। इस छूट के लिए आप आयकर रिटर्न को हर साल 31 जुलाई से पहले फाइल कर सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई भी निर्धारित न्यूनतम राशि की सीमा तय नहीं है।

ध्यान रखने वाली बात यह है की आयकर अधिनियम धारा 80 सी के तहत 2 बच्चों की अधिकतम पढ़ाई डेढ़ लाख रुपए तक की आयकर टैक्स छूट (Income Tax Saving) ही आपको मिल सकती है। यह छूट Tuition Fees के खर्च को ही माना जाएगा। यदि किसी कामकाजी जोड़ी के तीन बच्चे हैं, तब ऐसी स्थिति में वे अपने-अपने आइटीआर (ITR) में दो और एक बच्चे की फीस को अलग-अलग टैक्स के रूप में छूट हेतु क्लेम कर सकते हैं। इस तरह ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं। यह छूट उसी शर्त में हासिल किया जा सकता है, जब उन लोगों को किसी बैंक के फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से लिया गया हो।

आखिरी तारीख से पहले भरे इनकम टैक्स रिटर्न

हर साल की तरह इस साल भी ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है। अब तक करोड़ों लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। यदि आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप अपना जल्द से जल्द ITR File करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न न भरने के जुर्म में ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अतः निर्धारित समय से पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।
धन्यवाद!!


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